प्रतिबंधित मांस संग पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत खारिज
काशीपुर(
। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रतिबंधित मांस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बीती 06 नवंबर को गौ संरक्षण स्क्वायड की टीम ने एक सूचना के आधार पर गांव गुलड़िया स्थित गन्ने के खेत में दबिश दी। पुलिस ने मौके से गांव गुलड़िया निवासी मोहसिन पुत्र अख्तर और इरशाद उर्फ भूरा पुत्र छिद्दा मियां शाहपुरिया को धर दबोचा। टीम को देखकर उनके साथी गांव फरीदनगर थाना ठाकुरद्वारा निवासी मंसूर पुत्र मोहम्मद हुसैन, फिरोज पुत्र मो. असलम, शावेज आलम उर्फ लुक्का पुत्र कदीर, शाने आलम उर्फ गुंजा पुत्र अली शेर उर्फ गंजा मौके से भाग गए। पुलिस ने मौके से 196 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया था। दोनों आरोपी तभी से जेल में हैं। आरोपियों की जमानत के लिए उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल गौतम ने उनकी जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट विनित कुमार श्रीवास्तव ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।