ओडिशा में 803 जन औषधि केंद्र खोले गए

नई दिल्ली। ओडिशा सरकार से आदिवासी एवं बाढ़ प्रभावित जिलों में दवा की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए जन औषधि वैन चलाने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है। यह जानकारी केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक ओडिशा में कुल 803 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से 21 जन औषधि केंद्र सरकारी परिसरों में संचालित किए जा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत बनाए गए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, 1945 के नियम 64 के अनुसार दवाओं की बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस किसी निश्चित एवं निर्धारित स्थान के लिए ही जारी किया जाता है। इस स्थान पर जीवन रक्षक दवाओं के लिए कोल्ड चेन मेंटेनेंस सहित आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सुविधाएं होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि मौजूदा नियमों में मोबाइल यूनिट या वैन के माध्यम से दवाओं की बिक्री के लिए रिटेल लाइसेंस जारी करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके चलते जन औषधि वैन का संचालन संभव नहीं हो पा रहा है।

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