कोर्ट के आदेश पर अमानत में ख्यानत का केस दर्ज

रुड़की

बसेड़ी गांव के अरविंद पुत्र सेवाराम ने लक्सर एसीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि गांव का शेरखान पुत्र बाबू कमेटी संचालक है। अप्रैल 2021 में उसने एक कमेटी शुरू की थी। इसमें 14 सदस्यों को 14 महीने तक छह हजार रुपये महीना (200 रुपये रोज) किस्त देनी थी। एक महीने में इकट्ठा हुए 84 हजार रुपये का हर महीने ड्रा होना था। सदस्य बोली लगाकर ड्रा ले सकते थे। अरविंद भी इसमें सदस्य था। उसका कहना है कि उसने मुनाफे के लालच में बीच में ड्रा नहीं लिया और जून 2022 तक लगातार 14 किस्त जमा करता रहा। बाद में उसे 18 हजार मुनाफे के साथ कुल एक लाख दो हजार रुपये मिलने थे। उस समय शेरखान ने परिवार में बीमारी बताकर कुछ दिन रुकने को कहा।

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