प्रेम प्रसंग के चलते बहन और उसके प्रेमी की हत्या, मुठभेड़ में फरार आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार

झबरेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम झबरेड़ी कलां में बहन और उसके प्रेमी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल हरिद्वार में भर्ती कराया गया है।
पुलिस के मुताबिक, 26 सितंबर को झबरेड़ी कलां निवासी अमन उर्फ भरोसी पुत्र रामकुमार ने अपनी बहन रुपा और उसके प्रेमी सूरज उर्फ मुन्ना पुत्र अशोक को गोली मार दी थी। घटना में दोनों की मौत हो गई थी। मृतक सूरज की उम्र करीब 18 वर्ष बताई गई है। वारदात के बाद सूरज के पिता अशोक की तहरीर पर कोतवाली झबरेड़ा में अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था।
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि दोहरे हत्याकांड में वांछित आरोपी अपने गांव की ओर आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम नहर पुल पिकेट पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर एक युवक तेज गति से आता दिखाई दिया।
पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन वह रुकने के बजाय बूढ़पुर पाल बस्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर भागने लगा। पुलिस टीम ने पीछा किया तो आरोपी ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी। पुलिस के अनुसार, उसे आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी गई, लेकिन उसने दोबारा गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई।
गोली लगने के बाद पुलिस ने आरोपी को मौके से पकड़ लिया। उसकी पहचान दोहरे हत्याकांड के वांछित आरोपी अमन उर्फ भरोसी के रूप में हुई। पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल राजकीय अस्पताल हरिद्वार पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपनी बहन रुपा और सूरज के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात बताई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने परिवार और समाज में बदनामी की आशंका के चलते दोनों की हत्या करने की बात स्वीकार की है। हालांकि, मामले में पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से .315 बोर का अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा मोटरसाइकिल बरामद करने का दावा किया है। मुठभेड़ के संबंध में कोतवाली झबरेड़ा में आरोपी के खिलाफ धारा 109(1) बीएनएस तथा धारा 3/25(1-बी) आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास और बरामद हथियार व वाहन के संबंध में भी जांच कर रही है।

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