बाइडेन के कानून से अप्रवासियों को राहत

नई दिल्ली…….

अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों के लिए एक खुशखबरी है। बुधवार को कांग्रेस वुमन लूसिल रॉयबल-एलार्ड ने अमेरिकन ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट 2021 पेश किया। ये कानून उन बच्चों को नागरिकता देने में मदद करेगा, जिनके मां-बाप वैध तरीके से या एच-1बी प्रोग्राम के तहत अमेरिका आए हैं। अब कानूनी तौर पर सही और पूरे दस्तावेज वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकता पाने में आसानी होगी। पहले के बिलों में कानूनी तौर पर सही लीगल ड्रीमर्स को दरकिनार कर दिया जाता था।
एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, लीगल ड्रीमर्स उन बच्चों को कहा जाता है, जिनके पैरेंट्स एच-1बी प्रोग्राम कहे जाने वाले कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचे। केटो इंस्टीट्यूट में इमिग्रेशन पॉलिसी विश्लेषक डेविड जे बायर ने ट्वीट किया, ड्रीम एंड प्रॉमिस एक्ट पेश कर दिया गया है और इसमें अमेरिका में मौजूद ज्यादातर लीगल ड्रीमर्स को शामिल किया गया है। उन्होंने लिखा, यह बिल में शानदार सुधार है, जो करीब 2 लाख अप्रवासियों को अमेरिकी नागरिकता पाने में मदद करेगा।
भारतीय परिवारों के करीब 1।36 लाख बच्चे इस बैकलॉग में शामिल थे और यह अनुमान लगाया गया था कि इनमें से 84 हजार 675 बच्चे ग्रीन कार्ड पाए बगैर उम्र की सीमा को पार कर जाएंगे। अब इन्हें ग्रीन कार्ड मिलेगा।

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