साप्ताहिक अवकाश में काम कराया तो देनी होगी दोगुनी मजदूरी
देहरादून
जिन दुकानों, व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 10 या इससे अधिक कार्मिक तैनात हैं, उनमें अनिवार्य रूप से साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की जाएगी। इस व्यवस्था के साथ अब साप्ताहिक बंदी के नियम को समाप्त कर दिया गया है। लिहाजा, अब कोई भी प्रतिष्ठान सातों दिन खुला रह सकता है। लेकिन, कार्मिकों को सप्ताह में एक दिन अवकाश देना जरूरी होगा। यदि साप्ताहिक अवकाश पर कार्मिक को बुलाया जाता है तो दोगुनी मजदूरी या वेतन अदा करना होगा। नई व्यवस्था नगर निकाय सीमा क्षेत्रंतर्गत के प्रतिष्ठानों पर लागू रहेगी।
उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा आठ के अनुसार अब तक साप्ताहिक बंदी का प्रविधान था। उत्तराखंड सरकार की नई अधिसूचना के क्रम में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त (गढ़वाल) एनसी कुलाश्री ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक, अब कार्मिकों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से अवकाश देना होगा। किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं होता है तो कार्मिक की सहमति पर उससे अवकाश के दिन कार्य लिया जा सकेगा और दोगुना भुगतान अदा करना होगा।
श्रम विभाग के आदेश के क्रम में प्रभारी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने संशोधित आदेश जारी किया है। इस आदेश को पूर्व के आदेश के क्रम में संशोधित माना गया है। उदाहरण के लिए देहरादून में साप्ताहिक अवकाश रविवार माना गया है। यदि किसी कार्मिक का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रखा गया है और वह दून के साप्ताहिक अवकाश रविवार को अवकाश पर रहता तो यही साप्ताहिक अवकाश मान लिया जाएगा। यानी कि सोमवार को कार्मिक को काम करना पड़ेगा और इसके लिए अतिरिक्त वेतन देय नहीं होगा।