दूध-पनीर और सूजी के सैंपल फेल आने पर 3.10 लाख जुर्माना
रुड़की। एडीएम (वित्त और राजस्व) कोर्ट ने तीन कारोबारियों पर 3.10 लाख का जुर्माना लगाया है। पनीर, दूध और सूजी के सैंपल फेल आने पर यह जुर्माना लगाया गया है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि 2020 में मेरठ से हरिद्वार जा रही एक गाड़ी को रोककर जांच की गई थी। इस गाड़ी से पनीर कनखल हरिद्वार जा रहा था। रुड़की में गाड़ी की तलाशी में पनीर के दो सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए थे। उसी साल नवीन मंडी रुड़की से भी दूध का एक सैंपल लिया गया था। यह दूध भगवानपुर में बनाया गया था। इसके भी सैंपल भेजे गए थे। कर्नल एनक्लेव के एक डिर्पाटमेंट स्टोर से मार्च 2021 में सूजी के सैंपल लिए थे। तीनों मामलों में सैंपल जांच के लिए लैब भेजे थे। जहां में सैंपल फेल आने पर एडीएम (वित्त और राजस्व) कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम बीर सिंह बुदियाल ने मामले की सुनवाई की।