आबकारी विभाग: पांवटा साहिब स्थित शराब फैक्टरी का लाइसेंस रद्द, सील करने के आदेश

 

शिमला/नाहन (सिरमौर)।

शराब बनाने, इसके रखरखाव और ढुलाई से जुड़ी अनियमितताएं और खामियां मिलने पर पांवटा साहिब की एक शराब फैक्टरी का लाइसेंस रद्द किया गया है। आबकारी विभाग को एक उच्चस्तरीय जांच के दौरान ये अनियमितताएं मिलीं। फैक्टरी को सील करने के भी आदेश दे दिए हैं। जांच के दौरान पाया गया कि इस बीवरेजिज कंपनी ने शराब की लगभग 900 पेटियों की बिना किसी वैध पास अथवा परमिट के ऊना में ढुलाई की। इससे पहले भी इस कंपनी पर अनियमितताओं को लेकर भारी जुर्माना तथा दंडात्मक कार्रवाई हो चुकी है। यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम और डिस्टिलरीज रूल्ज तथा एचपी बांडिड वेयर हाउस रूल्ज के तहत की गई है।

राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त यूनुस ने कहा है कि विभाग अवैध शराब के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय से विभाग की ओर से सिरमौर जिले के नारीवाला, पांवटा साहिब स्थित शराब की एक फैक्टरी की ओर से की अनियमितताओं की जांच की जा रही थी। गौर हो कि बीते दिनों मंडी जिले में जहरीली शराब पीने से सात लोगों की मौत के बाद प्रदेश में अवैध शराब बनाने वालों पर शिकंजा कस गया है

85000 लीटर कच्ची शराब नष्ट कर दी

यूनुस ने बताया कि कुछ दिन पूर्व आबकारी विभाग की नूरपुर टीम ने भी पंजाब के साथ लगते सीमांत क्षेत्र छन्नी वेली में अवैध शराब बनाने वालों पर संयुक्त कार्रवाई की थी। विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। सीमांत क्षेत्र होने के बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कार्रवाई की और कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद लगभग 85000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की गई थी। उन्होंने बताया कि विभाग अवैध शराब बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

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