श्रमिक संगठनों की महापंचायत में शांति व्यवस्था बनाए पुलिस

नैनीताल। हाईकोर्ट ने पारले चौक सिडकुल पंतनगर में मंगलवार (आज) को होने जा रही विभिन्न श्रमिक संगठनों की महापंचायत को रोके जाने को लेकर सिडकुल वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने एसएसपी ऊधमसिंह नगर को निर्देश दिए हैं कि महापंचायत में पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं खंडपीठ ने मामले को लेकर विवाद में राज्य सरकार, डीएम, एसएसपी, एसडीएम ऊधमसिंह नगर, एसओ पंतनगर, चौकी इंचार्ज सिडकुल व इंटार्क लेबर यूनियन से 9 मई तक जवाब पेश करने को कहा है।
दायर याचिका में एसोसिएशन ने कहा है कि विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा 26 अप्रैल को पारले चौक सिडकुल में महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसको होने से रोका जाए या इसे गांधी पार्क में करवाया जाए। पारले चौक के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं। अगर शांति व्यवस्था बिगड़ती है तो फैक्ट्रियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पुलिस को निर्देश दिया जाए कि यह महापंचायत नही होने दें या इसे गांधी पार्क में करवाया जाए। संगठन की तरफ से कहा गया कि पूर्व में भी कोर्ट ने उनकी याचिका पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के आदेश दिए थे। वहीं सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसएसपी ऊधमसिंह नगर को महापंचायत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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