डॉक्टर की पर्ची बिना गर्भपात दवा दी तो होगी कार्रवाई

पिथौरागढ़। सीमांत में दवा संचालक डॉक्टर की पर्ची बगैर गर्भपात की दवा नहीं बेच सकेंगे। प्रशासन ने बगैर डॉक्टर की पर्ची बगैर गर्भपात दवा बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। इसके लिए डीएम ने संबंधित एसडीएम को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। नगर में डीएम रीना जोशी ने प्रसव पूर्व लिंग चयन निषेध अधिनियम(पीसीपीएनडीटी) 1994 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति के साथ बैठक की।इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं और अन्य संबंधित विभागों से जनपद में लिगांनुपात बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यो को लेकर चर्चा की। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, संस्थागत प्रसव के लिए किए जा रहे कार्यों एवं महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे कार्यो की जानकारी ली। अधिकारियों से कम लिंगानुपात वाले विकासखंड गंगोलीहाट, धारचूला में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध न हो इस पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही आशा कार्यकत्रियों से गर्भपात वाले केसों का ब्यौरा एकत्रित करने, गर्भपात के कारणों का पता करने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि ऐसे क्षेत्र जहां लिंगानुपात कम है यदि आशा कार्यकत्रियों के सक्रिय सहयोग से लिंगानुपात बढ़ता है तो उन आशाओं को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने मुनस्यारी, धारचूला जैसे दुर्गम क्षेत्रों की गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिए पांच से छह दिन पूर्व अस्पताल पहुंचने पर उनके रहने की व्यवस्था करने को कहा है। बैठक में सीएमओ एचएस हयांकी, पीएमएस डॉ. जयराज नबियाल, मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. भागीरथी गर्ब्याल, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. एनएस गुंज्याल आदि मौजूद रहे।

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