ई-वोटिंग शुरू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जबाव

नई दिल्ली —

सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार और चुनाव आयोग से ई-वोटिंग शुरू करने, मतदान प्रणाली को विकेंद्रीकृत करने और अन्य श्रेणियों में पोस्टल वोटिंग की प्रणाली को बढ़ाने संबंधी याचिका दाखिल की गई है। संक्षिप्त सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए सहमति देकर केंद्र सरकार के साथ ही चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है, कि देश तमाम वर्ग के वोटर इसतरह के हैं, जो घर से दूर काम के सिलसिले में होते हैं। जैसे प्रवासी मजदूर हैं जो वोटिंग के समय अपने घर से दूर होते हैं। साथ ही बिजनेस प्रोफेनल्स या फिर स्टूडेंट्स घर से दूर रहते है। इन तमाम वर्गों को वोटिंग के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इसकारण केन्द्र सरकार को इन लोगों की सुविधा के लिए ई-वोटिंग का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए।

यूके में रिमोट वोटिंग का प्रावधान हैं। यहां आप पोस्ट के जरिये या प्रॉक्सी के जरिये मतदान कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले यूके के लोग भी पोस्ट या प्रॉक्सी के जरिये देश की मतदान प्रक्रिया में शामिल होते हैं। प्रॉक्सी वोट से आशय है कि ओरिजनल वोटर की जगह उसके द्वारा नामित कोई दूसरा व्यक्ति वोट डालेगा। ऑस्ट्रिया में विदेश में रहने वाले लोग इलेक्टोरल कार्ड के जरिये देश में मतदान कर सकते हैं। यहां लोग देश में रहने के साथ ही विदेश में रहकर भी मतदान कर सकते हैं।यहां रिमोट वोटिंग के लिए सिर्फ पोस्ट के जरिये ही विकल्प उपलब्ध है।

​नॉर्वे में सभी मतदाता संसदीय चुनाव से लेकर निकाय चुनाव तक एडवांस में वोट डाल सकते हैं। ये सुविधा देश में रहने वाले नागरिकों के साथ ही विदेश में रह रहे नॉर्वे के लोगों के लिए उपलब्ध है। हालांकि रिमोट वोटिंग मतदान के दिन से पहले अंतिम शुक्रवार तक पूरी हो जानी चाहिए। स्वीडन में एडवांस में वोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहां आप पोस्टऑफिस, अस्पताल या सीनियर सिटीजन होम्स से भी मतदान कर सकते हैं। विदेश में रहने वाले स्वीडिश नागरिक स्वीडिश फॉरेन मिशन या मेल के जरिये एडवांस में अपना वोट डाल सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी, स्पेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, बोसनिया और हर्जेगोविना समेत कई देशों में रिमोट या एडवांस वोटिंग की सुविधा है।

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