मरीज को 12.5 लाख रुपये हर्जाने देने का आदेश

रुड़की। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने एक फैसले में गलत उपचार के कारण विकलांग हुए मरीज को साढ़े बारह लाख रुपये हर्जाना दिलाए जाने का आदेश दोषी हॉस्पिटल को दिया है। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि हरिद्वार जिले के ग्राम जैनपुर झंझेड़ी निवासी मुंतजीर 6 जून 2021 को बाइक पर जाते हुए ट्रैक्टर की टक्कर में आकर गम्भीर रूप से घायल हो गया था। जिसे उपचार के लिए केशव मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून ले जाया गया था। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने गलत ऑपरेशन कर मुंतजीर की टांग काटकर उसे हमेशा के लिए विकलांग कर दिया और उपचार के नाम पर उसके 2,47,638 रुपये भी लिए थे। लेकिन मरीज फिर भी ठीक नहीं हुआ। मुंतजीर ने हिमालयन हॉस्पिटल में दिखाया तो उसको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा था। मुंतजीर ने न्याय के लिए 6 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद हॉस्पिटल को चिकित्सीय उपचार में लापरवाही के लिए दोषी माना और मुंतजीर को उपचार खर्च 2,47,638 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में दस लाख रुपये व वाद व्यय पांच हजार रुपये एक माह के अंदर अदा करने का आदेश हॉस्पिटल को दिया।

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