गैंगस्टर जेल में बंद, कुर्की करने पहुंची मुजफ्फरनगर पुलिस

 

रुड़की। गैंगस्टर मामले में न्यायालय ने एक आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर उसकी संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश जारी किए। आदेशों के अनुपालन में मुजफ्फरनगर पुलिस आरोपी की संपत्ति कुर्क करने मंगलौर पुलिस की सहायता से उसके घर पहुंची। फिर पता चला कि आरोपी पिछले चार महीने से मुजफ्फरनगर जिला कारागार में किसी मामले में बंद है, जिसके बाद पुलिस बैरंग लौट गई। मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइंस में तैनात उपनिरीक्षक देवकी नंदन अपनी टीम के साथ मंगलौर कोतवाली पहुंचे। उन्होंने कोतवाली में आमद करा कर गैंगस्टर के एक आरोपी की संपत्ति कुर्क किए जाने के न्यायालय के आदेशों का पालन कराने के लिए फोर्स की मांग की। बताया कि वर्ष 2013 में आरोपी को मुजफ्फरनगर पुलिस ने गैंगस्टर में निरुद्ध किया गया था। तभी से आरोपी की तलाश की जा रही थी, लेकिन आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव टांडा भंनेडा निवासी शिबू उर्फ असर अहमद उर्फ फारूक पुत्र अख्तर के खिलाफ मुजफ्फरनगर की जिला न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में पहले गैर जमानती वारंट जारी किए गये थे। उसके बाद न्यायालय ने आरोपी की संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश जारी कर दिए। कुर्की के आदेशों का पालन करने पहुंची मुजफ्फरनगर तथा मंगलौर कोतवाली की संयुक्त टीम को गांव में पहुंचकर पता चला कि आरोपी पिछले चार महीनों से किसी मामले में मुजफ्फरनगर जेल में ही बंद है। जिसके बाद मुजफ्फरनगर से आई पुलिस टीम वापस लौट गई।

 

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