पप्पू यादव को एचसी से मिला बड़ा झटका, जेल से जल्द बाहर आने की उम्मीद पर फिरा पानी!
पटना
32 साल पुराने केस में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्दी सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था. जिसे सिरे से खारिज कर दिया गया है।
दरअसल, वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि इस मामले को आउट ऑफ टर्न सुना जाए. लेकिन खण्डपीठ ने जल्द सुनवाई की गुहार को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि श्हाई कोर्ट में जल्द (आउट ऑफ टर्न) सुनवाई हेतु, आपात मामलों की पहचान हेतु जो मानदंड तय किया है उसमें यह केस नही आता. इसलिए पप्पू यादव की याचिका आपात स्थिति में जल्दी सुनवाई योग्य नहीं है।
इधर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है. कई लोग इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इनके समर्थन में सड़क पर उतर आए हैं. इतना ही नहीं, खुद पप्पू यादव ने अपनी गिरफ्तारी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार उन्हें कोरोना पॉजिटिव कर मरवाना चाहती है।