हरियाणा में चैपहिया वाहनों के लिए लागू हुआ नया नियम, लग सकता है दो हजार का जुर्माना
रोहतक————-
यदि आपके पास कर्मिशियल या नॉन कर्मिशियल चैपहिया वाहन है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ-साथ कलर कोडेड स्टीकर भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह स्टीकर नहीं लगा तो चालान के तौर पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से यह पिछले साल लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सिरे नहीं चढ़ सका था। अब सभी जिलों के (आरटीए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण) के सचिव को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि अब सभी वाहनों पर इसे सख्ती के साथ लागू किया जाए।
फिलहाल हरियाणा में तीन तरह के कलर कोडेड स्टीकर हैं। नीले रंग का मतलब है कि वाहन पेट्रोल या सीएनजी का है। नारंगी कलर का मतलब है कि वाहन डीजल का है। इसके अलावा स्लेटी कलर का स्टीकर है। यानी कि वाहन इलेक्ट्रिक है। कलर कोडेड स्टीकर पर वाहन का नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख भी लिखी होगी।
