स्मैक तस्करी में आरोपी युवक की जमानत याचिका खारिज

अल्मोड़ा। स्मैक तस्करी के एक मामले विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने आरोप दीपक (30), निवासी स्यालीधार, पांडेखोला, अल्मोड़ा की जमानत याचिका खारिज की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को अल्मोड़ा पुलिस टीम ने पांडेखोला के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटरसाइकिल संख्या यूके 01 सी- 5617 में सवार दीपक भाकुनी (30) निवासी स्यालीधार, पांडेखोला, अल्मोड़ा व सत्यम साह (26) निवासी लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा की तलाशी में उनके कब्जे से 17.60 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। मौके पर पुलिस ने स्मैक को सील आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज जेल भेजा। आरोपी दीपक भाकुनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जनामत याचिका दाखिल की। अभियोजन की ओर से जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।

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