हरिद्वार के अवैध ईंट भट्ठों पर पीसीबी से जवाब मांगा

 

नैनीताल। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के तहसील रुड़की में चल रहे अवैध ईंट भट्ठों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार हरिद्वार नारसन निवासी मनोज कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार के रुड़की तहसील में 90 प्रतिशत ईंट के भट्ठे हैं। इन ईंट भट्ठों में से कईयों के पास पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड की अनुमति भी नहीं है। इनके द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इनके द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन भी किया जा रहा है । इस मामले की जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता ने कहा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 4 नवंबर 2022 को जिला अधिकारी व प्रदूषण बोर्ड को आदेश दिए थे कि इनकी जांच कर रिपोर्ट पेश करें, जो अभी तक पेश नहीं की गई। इसलिए अवैध रूप से चल रहे इन भट्ठों पर रोक लगाई जाए।

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