कोर्ट मे नही साबित हो सका दहेज हत्या का केस, आरोपी हुए बरी

सुलतानपुर

थाना क्षेत्र हलियापुर के डोभियारा मे 2 वर्ष पूर्व काजल की दहेज उत्पीडऩ तथा दहेज हत्या के मामले आरोपियों पर अभियोजन आरोप साबित नहीं कर सका। फास्ट ट्रैक जज कल्पराज सिंह ने सभी आरोपियो को निर्दोष करार दिया है।

थाना क्षेत्र बाजार शुकुल पाली निवासी परीदीन ने अपनी पुत्री काजल का विवाह डोभियारा थाना हलियापुर निवासी रोहित पुत्र हरीराम के साथ किया था। आरोप के मुताबिक शादी के बाद से ही कम दान दहेज की मांग को लेकर पति रोहित, सास किरन, ससुर हरीराम ने 28 जून सन 2019 को सांय 3 बजे काजल को रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दिया था। मामला स्थानीय थाने हलियापुर मे 489ए, 304बी, 316 भदवि के तहत पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना सभी आरोपित के खिलाफ आरोपपत्र विवेचक ने न्यायालय मे प्रेषित किया। दौरान विचारण अभियोजन ने साक्ष्य के रूप मे छ: गवाहो की परीक्षा कराई तथा कडी सजा की मांग कोर्ट से की वही बचाव पक्ष के फौजदारी अधिवक्ता अरविंद सिंह ने गवाहो से जिरह कर अपनी दलीले पेश करते हुए आरोपियो को दोषमुक्त किए जाने की मांग की। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज कल्पराज सिंह ने उभय पक्ष की दलीलो को सुनने के बाद उपलब्ध परिस्थितियो एंव साक्ष्यो के आधार पर पति रोहित, सास किरन तथा ससुर हरीराम को निर्दोष करार देते हुए आरोपो से बरी कर दिया।

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